Waqf Amendment विधेयक को बताया धोखा

क्फ(Waqf) संपत्तियों पर खतरा: मौलाना कल्बे जव्वाद का बड़ा आरोप

Waqf Amendment

क्फ(Waqf) संपत्तियों पर खतरा: मौलाना कल्बे जव्वाद का बड़ा आरोप, वक्फ संशोधन(Waqf Amendment) विधेयक को बताया धोखा

वक्फ संशोधन (Waqf Amendment) विधेयक को बताया धोखा

न्यूज़ डेस्क: वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मौलाना कल्बे जव्वाद ने बड़ा बयान देते हुए वक्फ संशोधन (Waqf Amendment) विधेयक 2024 को एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक के जरिए वक्फ संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की जा रही है।

मौलाना कल्बे जव्वाद (चीफ पैट्रन, अंजुमन-ए-हैदरी) ने दरगाह शाह-ए-मर्दान, जोरबाग, नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वक्फ संपत्तियां इस्लामिक धार्मिक स्थलों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिन्हें किसी भी हाल में लूटा जाने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर मौलाना सैयद मोहम्मद कासिम जैदी (शाही इमाम, कनाट मस्जिद, जोरबाग) और सैयद बहादुर अब्बास नकवी (महासचिव, अंजुमन-ए-हैदरी) भी उपस्थित रहे।

वक्फ संपत्तियों को हड़पने का आरोप

मौलाना कल्बे जव्वाद ने बताया कि उन्होंने लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली स्थित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) कार्यालय को 30 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन (Waqf Amendment) विधेयक 2024 पर अपनी आपत्तियां और सुझाव भेजे थे। हालांकि, उनकी आपत्तियों की कोई पुष्टि JPC कार्यालय ने नहीं की।

जब उनके प्रतिनिधि ने इस विषय में पुलिस को सूचित किया, तो पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी JPC अधिकारी ने Acknowledgment देने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने कहा कि उन्हें ऐसे निर्देश मिले हैं कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर दर्ज आपत्तियों की पुष्टि नहीं की जाएगी।

DM पर भी लगे गंभीर आरोप

मौलाना कल्बे जव्वाद ने आरोप लगाया कि लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट (DM) स्वयं हुसैनाबाद ट्रस्ट की वक्फ संपत्तियों को हड़पने में संलिप्त हैं। उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग की।

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मंत्री से इस्तीफे की मांग

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अल्पसंख्यक मंत्रालय अपनी जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहता है, तो अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

विरोध प्रदर्शन का ऐलान

मौलाना कल्बे जव्वाद ने घोषणा की कि इस विधेयक के खिलाफ जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत जनता को विधेयक के प्रभाव और उससे जुड़े खतरों के बारे में जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने कहा, “यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और उनकी संपत्तियों को छीनने का एक षड्यंत्र है, जिसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे।”

क्या है वक्फ संशोधन (Waqf Amendment) विधेयक 2024 का विवाद?

विधेयक के अनुसार, कोई भी सरकारी संपत्ति जो पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित की गई हो, उसे अब वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इस पर विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार कलेक्टर के पास होगा। जब तक कलेक्टर विवाद का निपटारा नहीं करता, तब तक उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।

मौलाना कल्बे जव्वाद ने इस पूरी प्रक्रिया को एक दिखावा बताते हुए कहा कि वक्फ संशोधन (Waqf Amendment) विधेयक पर आमंत्रित की गई आपत्तियां और सुझाव महज एक नाटक था। उन्होंने इसे पूरी तरह निरर्थक करार दिया।

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