Supreme Court ने वकीलों के ड्रेस कोड पर जताई नाराजगी

Supreme Court ने वकीलों के ड्रेस कोड पर जताई नाराजगी

Supreme Court ने वकीलों के ड्रेस कोड पर जताई नाराजगी

News Desk: Supreme Court ने गर्मी के मौसम में ड्रेस कोड से छूट मांगने वाले वकील को फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत में उचित कपड़े पहनना अनिवार्य है और डेकोरम बनाए रखना जरूरी है। यह मामला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने आया।

याचिका का संदर्भ
याचिकाकर्ता ने काले कोट और गाउन से छूट की मांग की थी, मौसम की कठिनाइयों का हवाला देते हुए। उनका तर्क था कि विभिन्न क्षेत्रों में मौसम की स्थिति अलग-अलग होती है, जिससे इस प्रकार के औपनिवेशिक कपड़े असहज हो जाते हैं।

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कोर्ट की प्रतिक्रिया
Supreme Court ने कहा कि यह मुद्दा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के लिए उचित है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “राजस्थान की स्थिति बेंगलुरु जैसी नहीं है।” साथ ही, बेंच ने कहा कि कोर्ट में डेकोरम बनाए रखना आवश्यक है और वकील कुर्ता-पायजामा या शॉर्ट्स पहनकर बहस नहीं कर सकते।

पिछला मामला
यह पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है। 2022 में भी वकील शैलेंद्र तिवारी ने इसी प्रकार की याचिका दायर की थी, जिसे BCI के पास भेजा गया था। उस समय भी उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि यदि BCI कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो वे फिर से कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वकीलों के लिए उचित ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता को सलाह दी गई कि वे बार काउंसिल और केंद्र सरकार से संपर्क करें। कोर्ट का यह निर्णय वकीलों के पेशेवर पहचान और अदालत के सम्मान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

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