Rape और हत्या करने वाले पांच लोगों को मौत की सजा

Rape और हत्या करने वाले पांच लोगों को मौत की सजा

छत्तीसगढ़ की किशोरी से बलात्कार(Rape), हत्या और परिवार के दो सदस्यों की हत्या करने वाले पांच लोगों को मौत की सजा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता भोजवानी ने कहा कि अपराध “बेहद विकृत, जघन्य, क्रूर और कायरतापूर्ण” था

Rape और हत्या करने वाले पांच लोगों को मौत की सजा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कोरबा की एक विशेष अदालत ने पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है, जिन्होंने 16 वर्षीय आदिवासी लड़की से बलात्कार(Rape) और हत्या करने के बाद उसके दो परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी थी, जिसमें एक चार वर्षीय बच्ची भी शामिल थी। छठे दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता भोजवानी ने 15 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपियों का यह अमानवीय और क्रूर कृत्य बेहद विकृत, जघन्य, क्रूर और कायरतापूर्ण था।

कोरबा जिले की एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश ने संतराम मंझवार (49), अब्दुल जब्बार (34), अनिल कुमार सारथी (24), परदेशी राम (39) और आनंद राम पनिका (29) को मौत की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि छठे दोषी उमाशंकर यादव (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

मिश्रा ने कहा कि उन्होंने सभी छह आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन यादव को चिकित्सा आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 376 (2) जी (सामूहिक बलात्कार) और अन्य धाराओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है।

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अदालत ने कहा, “आरोपियों का यह अमानवीय और क्रूर कृत्य अत्यंत विकृत, जघन्य, क्रूर और कायरतापूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपनी हवस को शांत करने के लिए तीन निर्दोष और कमजोर लोगों की हत्या की है। इसने पूरे समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है।” अभियोजन पक्ष के अनुसार, मंझवार, जो पहले से शादीशुदा था, किशोरी पर अपनी “दूसरी पत्नी” बनने का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की और उसका परिवार दृढ़ता से उसके सामने खड़ा था।

मंझवार और उसके साथियों ने लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसे पत्थरों से कुचलकर मार डाला। इसके बाद उन्होंने उसके शव को कोरबा जिले के लेमरू थाना क्षेत्र के गढ़ूप्रोदा गांव के पास जंगल में फेंक दिया। उन्होंने लड़की के पिता (60 वर्षीय) और उसकी चार वर्षीय पोती को भी मार डाला, जो उसके साथ थे।

पीड़ित पहाड़ी कोरवा आदिवासी समुदाय से थे, जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) है।

न्याय की मांग है कि अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्य के अनुपात में सजा दी जाए, क्योंकि न्याय केवल अपराधी को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, बल्कि उस अपराध से प्रभावित पीड़ित पर भी समान ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसलिए, वर्तमान मामले में, इस अदालत की राय है कि अभियुक्त (आरोपी उमाशंकर को छोड़कर) को मौत की सजा देना आवश्यक है, न्यायाधीश ने कहा।

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