क्या GRAP III लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के स्कूल ऑनलाइन हो जाएंगे? अब तक हम क्या जानते हैं
GRAP III लागू होने के बाद स्कूल ऑनलाइन हो जाएंगे?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बाद GRAP III लागू किया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शीत लहर के बीच प्रदूषण के स्तर में तेज वृद्धि के बाद GRAP III लागू किया।
राजधानी और आस-पास के इलाकों में GRAP III लागू होने के बाद, बड़ा सवाल यह है कि अब स्कूल कैसे चलेंगे?
यह भी पढ़ें: Listunite सेवा प्रदाताओं के लिए मंच
CAQM अधिसूचना के अनुसार, NCR राज्य और दिल्ली सरकारें अनिवार्य रूप से दिल्ली के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में पाँचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ‘हाइब्रिड’ मोड में स्कूल की कक्षाएं संचालित करेंगी, यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहाँ भी ऑनलाइन मोड संभव है)।
सीएक्यूएम ने कहा कि “एनसीआर राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में उपरोक्त अनुसार कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए “हाइब्रिड” मोड में कक्षाएं संचालित करने पर भी विचार कर सकती हैं।”
हालांकि, वायु गुणवत्ता पैनल ने रेखांकित किया कि ऑनलाइन शिक्षा मोड का उपयोग करने का विकल्प, जहां भी उपलब्ध हो, छात्रों और उनके अभिभावकों के पास निहित होगा।
दिल्ली-एनसीआर में GRAP-III लागू
दिल्ली का AQI दोपहर 2 बजे 367 रहा। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खराब वायु गुणवत्ता अक्सर नवंबर से जनवरी तक बनी रहती है।
आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों को देखते हुए दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी के उच्च अंत में पहुंच गया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पर पैनल की उप-समिति ने पूरे एनसीआर में संशोधित GRAP अनुसूची (शुक्रवार को जारी) के चरण 3 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है।”
GRAP III प्रतिबंधों के तहत दिल्ली में BS-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल से चलने वाले मध्यम मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध है। दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों को भी शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
पहले, ऐसे प्रतिबंध केवल BS-III वाहनों पर लागू थे।
दिल्ली और एनसीआर राज्य सरकारों को चरण III के तहत सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र दिल्ली-एनसीआर में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए भी इसी तरह के समय में बदलाव करने का फैसला कर सकता है।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)