दिल्ली में Bike Taxi वाले हो जाएं सावधान वरना करनी होगी जेब ढ़ीली
न्यूज़ डेस्क- दिल्ली वालों को ट्रैफिक से छुटकारा दिलाने वाले Bike टैक्सी वालों को परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है और कहा है ये Motor Vehicle Act, 1988 का अवहेलना है. अब ऐसा करने वालों को मोटी रकम जुर्माने के तौर पर देनी होगी। एग्रीगेटर को 1 लाख तक भरना पड़ सकता है। विभाग ने एक सुचना जारी कर कहा है कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल Commercial Purpose के लिए करना गलत है और ये Motor Vehicle Act, 1988 के खिलाफ है।
पहली बार अगर Motor Vehicle Act, 1988 के तहत पकड़े जाते हैं तो 5,000 का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार में 10 हज़ार और 1 महीने के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। नोटिस में कहा गया है की बहुत से App आधारित टैक्सी वाले खुद एग्रीगेटर के रूप में पेश कर रही है जो गलत है। अब अगर कोई भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो 1 लाख का जुर्माना देना होगा।
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गौरतलब हो की दिल्ली में Rapido, Ola, Uber जैसे कई कंपनियां Bike टैक्सी की सुविधा देती है जिसे अब झटका लगा है।